कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने आदेश पारित किया है कि ऐसे क्षेत्र जो कन्टेनमेंट जॉन घोषित हो चुके हैं वह उनमें रहने वाले कर्मचारियों को तब तक ऑफिस आने की जरूरत नहीं है जब तक वहां स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है | हालाँकि ऐसे लोगों को घर से ही कार्य करना होगा |
इसके अलावा गर्भवती महिला तथा दिव्यांगों को भी 31 मई तक घर से ही कार्य करने का आदेश दिया गया | देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है |
जो कर्मचारी ऑफिस आ रहे हैं उनसे कहा गया है की वह कोरोना के नियमों का नियमित पालन करें, साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क पहन के ही ऑफिस आये और सेनीटाईजर का उपयोग करते रहें |
संकट के इस क्षण में महिलाओं का ऑफिस आना खतरे से खाली नहीं है | सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला निश्चित ही इन्हें राहत देगा |
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