विकेंद्रीकृत शासन के लिए देश में किये गए प्रयास
भारत
में सदिओं से पंचायतों ने ही स्वायत्त ग्राम इकाईयों द्वारा पूरे देश का शासन
चलाया था. ये पंचायतें गाँव वाले स्वयं ही बिना किसी चुनाव के बना लेते थे.
गांधीजी ने केंद्रीकृत (Centralized) ब्रिटिश संसद प्रणाली को एक "बिना आत्मा की
मशीन" कहा था. आज़ादी के पहले की कांग्रेस सरकारों के अनुभव से उनका यह
निश्चित मत बना था की सत्ता के केन्द्रीकरण से भ्रष्टाचार बढेगा. इसलिए उन्होंने
स्वायत्त ग्राम इकाईयों के आधार पर विकेंद्रीकृत (Decentralized) शासन तंत्र स्थापित
करने की बात कही थी.
संविधान
के पार्ट IV में पंचायतों की
भूमिका गांधीजी के "ग्राम स्वराज" से भिन्न रखी गयी. डाक्टर अम्बेडकर के
अनुसार गाँवों के जाती-पांति आदि आधारों पर बंटे होने के कारण पंचायतें स्वराज के
लिए सक्षम नहीं थी. सन 1958 में राष्ट्रीय
विकास परिषद् ने बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को मानकर त्रि-स्तरीय पंचायती
राज्य संस्था के गठन को स्वीकृति दी. शासन के इस तीसरे स्तर पर सबसे नीचे गाँवों
में ग्राम-पंचायत तथा नगरों में नगरपालिकाएं एवं वार्ड्स रखे गए. मध्य स्तर पर
ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम-समितियां तथा शहरों में नगर निगम अथवा नगर पंचायत को
बनाना था. पंचायती राज्य संस्था के शीर्ष पर जिला परिषद् बनाने का प्रावधान था. यह
पूरी पंचायती राज संस्था (PRI)
राज्य सरकार के
नियंत्रण में रखी गयी.
सन 1993 में 73 तथा 74 वें संविधान संशोधन
से चुनाव द्वारा पंचायतों के गठन को अनिवार्य किया गया. इस क़ानून में उन्हें विकास
तथा सामजिक न्याय के लिए सत्ता एवं जिम्मेवारी देने का प्रावधान था. इसके अलावा
संविधान के 11 वें शिडयूल में दिए
गए 29 विषयों के
क्रियान्वन की जिम्मेवारी भी उन्हें दी गयी परन्तु पंचायतों के अधिकारों का मामला
राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया. देश के 15 राज्यों में किये गए एक अध्ययन (EPW: July 5,2003) के अनुसार राज्यों द्वारा पंचायतों को
जिम्मेवारियां तो दी गयीं परंतू सत्ता का उचित हस्तांतरण नहीं किया गया है.
शहरों में भी आज़ादी
के समय से आज तक ब्रिटिश शासन से विरासत में मिला केंद्र-राज्य-नगरपालिका ढांचा ही
चल रहा है. राज्य सरकारें वो ही नीतियाँ चला रही जो ब्रिटिश सरकार चलाती थी.
नगरपालिकाओं के चुनाव होते हैं, मेयर का भी चुनाव होता है, सत्ता राज्य सरकार के
अधीन एक प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर के हाथ में रहती है. जनता के प्रति जबाब देही से बचने के लिए ब्रिटिश सरकारें ट्रस्ट
आदि बनाती थीं, जिन्हें भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894 के अंतर्गत किसी भी मजदूर बस्ती (slums) को उजाड़ने का अधिकार होता था. आज राज्य सरकारें
भूमि विकास, पानी की सप्लाई एवं निकासी, औद्योगिक क्षेत्र, विशिष्ट निर्यात सेज (SEZs) आदि अनेक विषयों
के लिए नए संस्थान बना कर प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर आदि के नियंत्रण में रखती हैं, जिनकी नगर पालिका
में चुने हुए प्रतिनिधिओं के प्रति कोई जिम्मेवारी नही होती.
केन्द्रीकरण
की जो प्रक्रिया राज्य स्तर पर है वही केंद्र स्तर पर भी आज़ादी के समय से ही चल
रही है. सन 1991 में नव-उदारवाद
अपनाने के बाद तो इसमें और गति आयी. केंद्र से राज्यों को उनके बजट में सहयोग एक
फार्मूले के तहत मिलता है. इस राशि में केंद्र की अपनी महत्वपूर्ण (Flagship) योजनाओं का भी पैसा होता है. 11वीं पंचवर्षीय
योजना में यह राशि बढ़ते-बढ़ते कुल बजट सहयोग के 42 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी. केन्द्रीकरण राष्ट्रीय
विकास परिषद् में भी केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराव का विषय बना रहा है. फिर सरकार
द्वारा गठित अनेक कमीशनों ने भी इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की है.
विकास के कुछ
प्रतिमान
1930 के दशक में
पश्चिमी राष्ट्रों में मंदी का दौर था. सामान्य उपयोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू
रहे थे. ऐसे में विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स ने आने वाली पीढ़ियों के बारे
में सोचकर यह कहा कि वह दिन दूर नहीं जब सभी अमीर होंगे. और जब सब अमीर हो जायेंगे
तो अमीर-गरीब का झगड़ा भी ख़त्म होगा और सब जगह शान्ति हो जायेगी. उनका यह विश्वास
उत्पादन तंत्र की शक्ति पर आधारित था. इसके लिए त्याग, चरित्र आदि भली चीज़ों की
कोई आवश्यकता नहीं होगी. बल्कि लालच, ईर्ष्या, सूदखोरी पर आधारित उत्पादन तंत्र
उपभोग की सभी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में और सस्ते दामों में उपलब्ध कराएगा. कीन्स
की थीसिस के 80 वर्ष पश्चात भी सभी
के अमीर होने की कोई सम्भावना नज़र नहीं आती.
सन 1993 विश्व प्रसिद्ध
अर्थशास्त्री शूमाखर ने अपनी थीसिस Small is
Beautiful में विकास के लिए आवश्यक तीन पूंजियों की चर्चा की जो पृथ्वी पर केवल
सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं. ये पूँजियाँ हैं खनिज ईंधन, प्राणियों की प्रदूषण
सहन करने की क्षमता तथा मनुष्य का स्वयं का सत्व. आधुनिक उत्पादन तंत्र इस तीनों
को पूंजी न मानकर आय मानता है और भविष्य की चिंता न करते हुए लगातार उनका उपभोग कर
रहा है. शुमाखर ने एक नए उत्पादन तंत्र की कल्पना दी जिसमें बड़ी
पूँजी एवं बड़ी योजनाओं के स्थान पर छोटी पूँजी तथा छोटी योजनाओं को अपनाने की सलाह
दी. बिजली उत्पादन, सिंचाई आदि के लिए उन्होनें बड़े बांधों की जगह छोटी परियोजनाओं
के निर्माण पर बल दिया. घरेलु उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग स्थानीय स्तर
पर सीमित कर माल की ढुलाई को कम किया जाए. उन्होनें सिद्ध किया कि इस प्रकार के विकेन्द्रित
विकास से उपरोक्त तीनों पूंजियों का कुछ हद तक संरक्षण हो सकेगा.
जल्दी से अमीर बनने के लोभ में लगभग सभी राष्ट्रों ने पश्चिमी
देशों द्वारा सुझाए गए नव-उदारवाद को चुना. उत्पादन तंत्र की विनाशकारी गति को खनिज ईंधन के उपयोग
के आंकड़ों से ही सिद्ध किया जा सकता है. सत्तर के दशक में विश्व में प्रतिवर्ष 700 करोड़ टन कोयले के
बराबर ईंधन का उपयोग होता था जो लगभग 30 वर्ष में अर्थात सन 2000 में तिगुना होकर 2100 करोड़ टन कोयले के बराबर हो गया और सन 2030 तक यह फिर तिगुना
हो कर 6300 करोड़ टन प्रतिवर्ष
हो जाएगा.
पिछले दो दशकों के नव-उदारवाद (Neo Liberalism) ने
विकासशील देशों को लगभग उपनिवेश ही बना ही दिया है. उपनिवेश पूंजीपतियों के लिए कई
महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि सस्ते मजदूर, जमीन, जंगल, आदि उपलब्ध कराते थे. साथ ही पूंजी के लिए
निवेश तथा "बहु संख्या उत्पादन" अर्थात mass production के लिए बाज़ार भी उपलब्ध कराते थे. आज
पश्चिमी देश मनचाहा लाभ कमाने के लिए बड़ी पूंजी से पूरे विश्व के बाज़ार पर
अपना वर्चस्व बनाने में लगे है. साथ चीन आदि कुछ देशों में वहाँ के सस्ते मजदूरों
का उपयोग कर घरेलु उपयोग की वस्तुओं का mass scale पर
उत्पादन कर पूरे विश्व में बेच रहे हैं.
जनता का
शासन
उपरोक्त वैश्विक सन्दर्भ में भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त तीनों
पूंजियों के संरक्षण के लिए जनता को भी कुछ अधिक जिम्मेवारी ले सरकार की सहायता
करनी होगी. जनता वोट देकर राज्यों तथा केंद्र में सरकार बनाती है और फिर अगले
चुनावों तक उसका किसी भी सरकार से कोई संवाद नहीं रहता. सरकारें अपने हिसाब से
विकास की प्राथमिकताएं तय करती, वार्षिक बजट में उनके लिए धन निश्चित करती हैं और
राजस्व के लिए नए टैक्स लगाती हैं. यद्यपि सरकार के सभी खर्चों का नियमित रूप से
प्रशासनिक लेखा-जोखा अर्थात audit होता है, इसके बाद भी
भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की
लिप्तता भी बढ़ती जा रही है.
यह पैसा जनता के विकास के लिए खर्च होता है, इसलिए यह जनता का कर्तव्य
बनता है कि वह प्रशासन की उपरोक्त प्रक्रिया पर सतत नियंत्रण रखे. जनता सरकार का
चुनाव अवश्य ही पार्टी आधार पर करती है, किन्तु यह आवश्यक है कि प्रशासन पर
उपरोक्त नियंत्रण अ-राजनैतिक हो.
नियंत्रण के लिए धन अथवा खर्चे की राशि जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा होगा. इस
प्रकार देश के विकास के किये ऐसे जन-संचार तंत्र का स्वरुप भी विकेंद्रीकृत
होगा.
संचार के
लिए उपयुक्त प्रतिमान
विकेंद्रीकृत विकास के लिए यह जनता तथा सरकार के बीच संचार की
समस्या है. बड़ी एवं घनी आबादी वाले इस देश में प्रत्येक व्यक्ति सरकार से संवाद
करे यह संभव नहीं है. दिल्ली प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़
है. विधानसभा क्षेत्र में भी औसतन 2 लाख लोग रहते हैं.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र कुछ 8 से 10
कालोनियों में बंटा हुआ है. यदि कालोनियों को संवाद के लिए एक यूनिट मानें तो
प्रति यूनिट लगभग बीस हज़ार की आबादी बनती है. उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम को भी एक
यूनिट मानें तो भी अधिक से अधिक इतनी ही आबादी बनेगी. सरकार से संवाद की सुविधा के
लिए इन्टरनेट टेक्नोलोजी का उपयोग कर सूचना को कांट-छांट के लिए कालोनी, क्षेत्र
तथा प्रदेश के स्तर पर एकत्रित करना होगा.
जनता के सन्देश को सरकार गंभीरता से ले इसके लिए प्रत्येक यूनिट में कुछ
निःस्वार्थी एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों का होना जरूरी है जो पहले तो कालोनी के विकास
की दीर्घ-कालीन जरूरतों को समझें और फिर आपस में विचार विमर्श कर वार्षिक योजनायें
बनाएं. इन्टरनेट के माध्यम से वे कालोनी के अन्य लोगों से अपनी योजनाओं पर राय भी
ले सकते हैं. एक कालोनी में एक से अधिक समूह होने से सन्देश की गहनता में बढ़ोतरी
ही होगी.
कालोनी के स्तर पर योजनायें बनाने के लिए यूनिटों को सरकार की
विकास योजनाओं के बारे में अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होगी जिन्हें वे सूचना अधिकार
(RTI)
के अंतर्गत सरकार से प्राप्त कर सकते हैं. सरकार को भी बजट का विवरण
बनाते हुए उसे अधिक विस्तृत बनाना पडे.
दिल्ली
विधानसभा के दिसंबर 2013 के चुनावों में एक
नयी पार्टी ने शासन सम्भाला है जिन्होनें घोषणा की है कि वे प्रदेश में जनता का
शासन स्थापित करेंगे. पिछले कुछ वर्षों में देश में अनेक घोटाले हुए
जिनमें जन-प्रतिनिधियों की भी लिप्तता साबित हुई. प्रतिक्रिया रूप में लोकपाल बिल
के लिए आन्दोलन हुआ, जिसके बिल के तहत लोकपाल को शासन के किसी भी अधिकारी के खिलाफ
जनता की शिकायत पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाना था. इस बिल को केंद्र सरकार
ने पारित कर दिया है. दिल्ली विधानसभा के लिए भी लोकपाल बिल लाने की बात हो रही
है. इसी सन्दर्भ में किसी भी जन-प्रतिनिधि को वापिस बुलाने का अधिकार अर्थात Right to
Recall की भी बात चल रही है. इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र में उपरोक्त
शोध के लिए अनुकूल राजनीतिक वातावरण उपलब्ध है. अन्य प्रदेशों के मुकबले राजधानी
क्षेत्र होने से जनता में अपने अधिकारों को लेकर सजगता भी अधिक है. तकनीकी द्रष्टि
से आम जनता में इन्टरनेट का उपयोग भी उचित है.
प्रयोग के लिए प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ
पर यह प्रयोग हो सकता है. यह प्रयोग ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर होना आवश्यक
है. विधानसभा क्षेत्र की दीर्घकालीन एवं वार्षिक योजना बनाने के लिए पूरे क्षेत्र
की सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी आसानी से एकत्रित की जा सकती है. प्रदेश की विभिन्न
योजनाओं एवं बजट प्रक्रिया को समझ यूनिटों की रचना की जानी चाहिए. सरकार एवं
क्षेत्रों के बीच संवाद के लिए एक वेबसाइट बनायी जा सकती है. इस प्रक्रिया के
दौरान प्राप्त हुए अनुभवों से अन्य प्रदेशों के लिए उपयुक्त जन-संचार तंत्र का
निर्माण संभव है.
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment