शिक्षा का अधिकार 2009 एक विश्लेषण

भारत सरकार ने सन 2009  में "नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी बाल अधिकार कानून को पुरे देश में लागू किया. इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि: शुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ. इससे पहले  सन 1947 में ही शिक्षा सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए सविंधान द्वारा सरकार को 10 वर्ष का समय भी दिया था जिसमें देश के सभी बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैय्या कराने की बात कही गयी थी. 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक क्रांतिकारी फैसले से तत्कालीन सरकार को जगाया. न्यायालय ने कहा कि संविधान में "जीवन के अधिकार" का अर्थ तो तभी है जब व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला हो. इस फैसले के तहत सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना आवश्यक था. मजबूर होकर कांग्रेस सरकार ने सैकिया कमेटी का गठन किया जिसने 1997 में संविधान में उपयुक्त बदलाव करने का सुझाव दिया.

सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संविधान में उपयुक्त बदलाव कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया. साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों के वेतनमान, आदि अन्य सुविधाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से बचा गया. यहाँ तक की बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को जिम्मेवार ठहराया गया. केंद्र तथा राज्यों के बजट घाटे तथा अनावश्यक मुकदमों से बचाव को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह एक सूझ-बूझ भरा निर्णय था.

सन 2009 के "शिक्षा अधिकार" क़ानून के विविध प्रावधानों को समझने के लिए देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को समझना होगा. साथ ही शिक्षा तंत्र से देश एवं समाज की अपेक्षाओं को भी जानना होगा. सन 2010-11 में किये गए एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 79 प्रतिशत सरकारी विद्यालय हैं परन्तु सरकारी विद्यालयों में अधिक खर्च, अच्छी सुविधाओं तथा अध्यापकों के अच्छे वेतनमानों के बावजूद निजी विद्यालयों के तुलना में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है. सरकारी विद्यालयों के अधिकाँश विद्यार्थियों को प्राइवेट ट्युशन्स में पढना पड़ता है. यहाँ तक की गाँवों में सरकारी विद्यालय होने के बावजूद माता-पिता बच्चों को निजी विद्यालयों में पढाना पसंद करते हैं.  यदि केंद्र सरकार वास्तव में कमज़ोर तथा ग्रामीण वर्ग के कल्याण की मंशा रखती है तो सुशासन के प्रति कटिबद्ध होकर सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारना ही होगा.

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा अधिकार क़ानून में प्रावधान किया गया है कि देश में सभी को समान शिक्षा मिले (Common School System - CSS). आज देश में ऐसे विद्यालयों की कोई कमी नहीं जहाँ आधुनिक शिक्षा के लिए 5 से 7 लाख रुपये सालाना फीस लेते हैं. इन विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है. इसलिए क़ानून में यह प्रावधान किया गया कि प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जायेंगी. इसके लिए सरकार उन्हें प्रति बच्चा 19000 रुपये तक का सालाना मदद भी करेगी. यह सर्वविदित है की निजी विद्यालय स्वयं  को कैसे इन कानूनों से अपने को मुक्त करने में सक्षम रहते हैं.

आज यह सोचने का विषय है कि क्या देश को CSS की आवश्यकता भी है? देश का विकास करने के लिए विभिन्न कौशल (Skill) विकास कार्यक्रम की योजना बने. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ ऐसे कौशल विकास शिक्षा कार्यक्रम हैं, जिनकी शहरी स्कूलों में शिक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आदिवासी क्षेत्रों की शिक्षा अन्य क्षेत्रों से भिन्न होनी ही चाहिए. इस बात को एक साम्य (analogy) से समझा जा सकता है. प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी मशीन है जिसके कच्चे माल में बहुत विविधता है और साथ ही तैयार माल भी अनेक प्रकार का चाहिए. देखा जाये तो राज्यों को यदि CSS से मुक्त किया जाये तो वे क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं.
 
अब ज़रा शिक्षा क़ानून-2009 पर होने वाले खर्च की समीक्षा करें. इस क़ानून के अनुसार  प्राथमिक शिक्षा में लगे सभी अध्यापकों को छठे वेतनमान आयोग की अनुशंसा के हिसाब से वेतन देना होगा. तीन वर्ष के भीतर सरकार को प्रत्येक शिशु के लिए उसके नजदीक में स्कूल उपलब्ध कराना होगा. फिर जब जबाबदेही अभिभावक की न होकर सरकार की हो तो शिक्षा तंत्र के नियंत्रण पर भी खर्च करना होगा. सरकार प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जीडीपी का लगभग 6 प्रतिशत खर्च करती है. इस अधिकार को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार को एक अनुमान के अनुसार जीडीपी का 15 प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा. राजकोष में पर्याप्त धन न होने के कारण सरकार शिक्षा में निवेश के लिए विभिन्न मार्गों की तलाश में है.

कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया है कि शिक्षा अधिकार क़ानून -2009 लाकर सरकार प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलना चाहती थी. भारत में स्कूली शिक्षा क्षेत्र एक 20 लाख करोड़ रुपये का व्यवसाय है, जिसकी प्रति वर्ष वृद्धि दर भी 16 प्रतिशत है. यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कीमत बढाने पर भी मांग कम नहीं होती. इसलिए यह विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्र भी था.

किसी भी देश का शिक्षा क्षेत्र व्यवसाय के अलावा भी बहुत कुछ होता है. 19 वीं शताब्दी में देश के मानस पर कब्ज़ा करने के लिए मैकॉले ने शिक्षा का ही सहारा लिया था. गांधीजी ने समाज के सात विकारों के बारे में लिखा है, जिनमें से तत्व विहीन राजनीति, बिना नीति का व्यापार, एवं चरित्र विहीन ज्ञान को इस देश में भ्रष्टाचार के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है.

देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेश से मुक्त रखा जाए. सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता को सुशासन द्वारा सुधारा जाये. देश तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा तंत्र में आवश्यक बदलाव किया जाना आवश्यक है.


कन्हैया झा
(शोध छात्र)
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
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